विदेशों से आ रहे यात्रियों के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाइडलाइंस में बदलाव की घोषणा की है। गाइडलाइंस के मुताबिक, सभी यात्रियों को ऑनलाइन पोर्टल पर एक शपथपत्र देना होगा कि वे अनिवार्य रूप से 14 दिन के क्वारंटाइन रहेंगे, जिसमें से सात दिन के संस्थागत क्वारंटाइन का उन्हें भुगतान करना होगा और बाकी सात दिन होम आइसोलेशन के दौरान अपने स्वास्थ्य की स्वयं निगरानी करनी होगी। यह दिशा-निर्देश आठ अगस्त से प्रभावी होंगे।
मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस में कहा गया है, ‘केवल विशेष मामलों जैसे कि गर्भावस्था, परिवार में मृत्यु, गंभीर बीमारी और 10 साल अथवा उससे कम उम्र के बच्चों वाले अभिभावकों को 14 दिनों के होम क्वारंटाइन की अनुमति दी जा सकती है।’ इसमें कहा गया है, ‘अगर वे ऐसी छूट प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें पहुंचने से कम से कम 72 घंटे पहले ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। सरकार द्वारा पोर्टल पर लिया गया निर्णय अंतिम होगा।’
वही, नए दिशा-निर्देशों के मुतबिक, यात्री यहां पहुचंने पर आरटी-पीसीआर परीक्षण में संक्रमण नहीं होने की पुष्टि वाली रिपोर्ट जमा करके संस्थागत क्वारंटाइन से छूट की मांग कर सकते हैं। यह परीक्षण यात्रा शुरू करने से पहले 96 घंटों के भीतर किया गया होना चाहिए। इसके मुताबिक, विमान अथवा जहाज के पहुंचने से पहले संबंधित एजेंसियों की ओर से यात्रियों को टिकट के साथ ही नियमों की जानकारी उपलब्ध कराने वाली सामग्री मुहैया कराई जानी चाहिए।
इसके अलावा सभी यात्रियों को अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की भी सलाह दी जाएगी। गाइडलाइंस के मुताबिक, विमान तथा जहाज के पहुंचने पर केवल बिना लक्षण वाले यात्रियों को ही थर्मल जांच के बाद उतरने की अनुमति दी जाएगी। इसके मुताबिक, जमीनी सीमा के जरिए प्रवेश करने वाले यात्रियों को भी उपरोक्त सभी नियमों का पालन करना होगा और केवल ऐसे लोगों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, जिनमें संक्रमण के कोई लक्षण नहीं हैं।